प्रवेश के नियम

1. प्रवेश हेतु प्रवेश निर्देशिका एवं आवेदन–पत्र धनराशि रू0 100/- का भुगतान करके महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. बी0ए0 भाग – एक में प्रवेश इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर योग्यताक्रम में होगा।
3. आवेदन–पत्र के साथ मांगे गए आवश्यक प्रपत्रों को प्रवेश के पूर्व देना अनिवार्य है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा सीटों का निर्धारण कये जाने कारण बी0ए0 भाग एक के प्रवेश सीमित संख्या पर हाेगा।
प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अ. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) की मूल प्रति।
ब. अन्तिम संसथिा के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
स. हाईस्कूल परीक्षा के अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
द. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
य. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अगर छात्र–छात्रा का अन्तराल है तो अन्तराल सम्बन्धी यथोचित प्रपत्र या शपथ – पत्र⁄अन्तराल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराना आवयक है।

विशेष
प्रवेश के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रमाण–पत्र जांच हेतु प्रस्तुत करना होगां प्रमाण–पत्र असत्य⁄फर्जी पाये जाने की दशा में दोषी अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा वह प्रवेश का हकदार नही होगा।

आलोक
1. प्रवेश आवेदन–पत्र भरना प्रवेश की गारन्टी नही है।
2. जो छात्र–छात्राएं इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए है,परन्तु उनका परीक्षाफल अभी घोषित नही हुआ है,वे भी प्रवेश आवेदन–भर सकते है।
3. प्रवेश लेने के पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. असत्य सूचना देकर प्रवेश पाने वाले छात्र–छात्राओं को संज्ञान में आते ही प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. बिना कारण बताये महाविद्यालय प्रशासन किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश लेने से इन्कार कर सकता है।
6. जनपद स्तरीक खिलाड़ियों को प्रवेश 5 अंक का अधिभार अलग–अलग प्रदान किया जायेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।
7. विगत सत्र के पूर्व इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के प्राप्तांक 5 अंको प्रतिवर्ष की दर से कटौती की जायेगी।
8. प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
9. बी0ए0 भाग एक में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के पुनः प्रवेश का कोई प्राविधान नही है। ऐसे अभ्यर्थी भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा दे सकते है।
10. किसी अन्य डिग्री कालेज बी0ए0 भाग–एक अथवा भाग–दो उत्तीर्ण छात्र⁄छात्राओं का अगली कक्षा में प्रवेश नही लिया जायेगा।
11. चयनित किये गये विषयों में परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नही है।